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हाईकोर्ट ने गुरुवार को रोडवेज कर्मचारी यूनियन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान यूपी के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए। कमिश्नर ने
कहा कि... Himanshu Kumar Lall हिन्दुस्तान टीम, नैनीताल , Fri, 4 Dec 2020 11:07 AM Share Follow Us on __ हाईकोर्ट ने गुरुवार को रोडवेज कर्मचारी यूनियन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की।
सुनवाई के दौरान यूपी के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए। कमिश्नर ने कहा कि 27 करोड़ रुपये के भुगतान करने के आदेश के खिलाफ यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई
है। इस पर कोर्ट ने कहा कि वह 21 दिसंबर तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति दिखाएं अन्यथा 27 करोड़ का भुगतान करें। अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी। [embedded content] मामले की सुनवाई कार्यवाहक
मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ एवं न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की खंडपीठ में हुई। वहीं कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि अभी तक कर्मचारियों का भुगतान क्यों नहीं किया गया। इस पर सरकार की ओर से
कहा गया कि कर्मचारियों की समिति का जो पांच करोड़ रुपया सरकार को देना था, उसकी एक करोड़ की पहली किस्त दे दी गई है। रोडवेज कर्मचारी यूनियन की तरफ से पूर्व में जनहित याचिका दायर कर कहा गया है कि
उनको निगम द्वारा समय पर वेतन व अन्य भत्ते नहीं दिए जा रहे है। न ही सरकार यूपी से पुराना बकाया ले रही है।