बेटी ने लगाया था पर यौन उत्पीड़न का आरोप, सबूत न होने पर कोर्ट ने किया बरी

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Hindi NewsIndia NewsDaughter had accused her father for sexual harassment court acquitted due to no evidence एक POCSO अदालत ने 11 वर्षीय बेटी से यौन उत्पीड़न का आरोपी 35 वर्षीय व्यक्ति को


बरी कर दिया है। ये तब हुआ जब लड़की ने अदालत को बताया कि उसने अपनी चचेरी बहन के इशारे पर पिता पर ये आरोप लगाए... Mrinal Sinha लाइव हिन्दुस्तान टीम, नई दिल्लीWed, 7 April 2021 11:06 AM Share


Follow Us on __ एक POCSO अदालत ने 11 वर्षीय बेटी से यौन उत्पीड़न का आरोपी 35 वर्षीय व्यक्ति को बरी कर दिया है। ये तब हुआ जब लड़की ने अदालत को बताया कि उसने अपनी चचेरी बहन के इशारे पर पिता पर


ये आरोप लगाए थे। मुंबई के इस मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया की बेटी ने दबाव में आकर पिता के खिलाफ ये आरोप लगाए थे। दूसरी तरफ प्रॉसीक्यूशन भी इस मामले में कोई सबूत पेश नहीं कर सका।


लिहाजा अदालत ने पिता को सबूतों के अभाव में 11 साल की बेटी के आरोपों से मुक्त कर दिया है। आरोपी ने अदालत को बताया कि उसकी भतीजी ने उसे झूठे आरोप में इसलिए फंसाया क्योंकि उसने उसके चरित्र पर


उंगली उठाई थी। व्यक्ति को अक्टूबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और अब जाकर बरी किया गया है। अदालत ने यह भी पाया कि इस मामले के बावजूद लड़की पिता के साथ रहना चाहती है ना कि पनवेल में अपनी मां


के साथ।