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गोंडा (यूपी), 28 मई (आईएएनएस)। दिल्ली की अदालत द्वारा भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ एक नाबालिग पहलवान द्वारा दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले को बंद
करने के लिए दिल्ली पुलिस की रद्दीकरण रिपोर्ट को स्वीकार किए जाने के बाद, भाजपा नेता ने कहा, मैंने इस लड़ाई में कभी हार नहीं मानी और अब न्यायपालिका ने न्याय किया है। दिल्ली की एक अदालत ने
सोमवार को पूर्व डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष के खिलाफ एक नाबालिग पहलवान द्वारा दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले को बंद करने के लिए दिल्ली पुलिस की रद्दीकरण रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। पटियाला हाउस कोर्ट की
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) गोमती मनोचा ने कहा, रद्दीकरण स्वीकार किया गया। नाबालिग पहलवान द्वारा लगाए गए आरोपों पर एफआईआर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज
की गई थी, साथ ही भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत शील भंग करने के कृत्य के संबंध में दर्ज की गई थी। पुलिस की निरस्तीकरण रिपोर्ट 15 जून 2023 को दाखिल की गई, जिसका
शिकायतकर्ता ने विरोध नहीं किया, जो कथित घटना के समय नाबालिग थी। 1 अगस्त 2023 को पीड़िता और उसके पिता ने पुलिस जांच पर संतोष व्यक्त किया और मामले में पुलिस की रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं जताई।
4 जुलाई 2023 को अदालत ने पुलिस की निरस्तीकरण रिपोर्ट पर शिकायतकर्ता से जवाब मांगा। पुलिस द्वारा पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल 550 पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया था कि नाबालिग पहलवान द्वारा
लगाए गए आरोपों में कोई पुष्ट सबूत नहीं मिला। सिंह ने बुधवार को आईएएनएस से कहा, 18 जनवरी 2023 को मैंने साफ कहा था कि यह झूठा मामला है। मुझे दूसरों से मतलब नहीं है। मैं जानता हूं कि मैं कौन
हूं। अगर कोई वाकई अपने जीवन में ऐसी घटनाओं को समझना चाहता है तो एक मिनट भी काफी है। इसलिए मैंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। मैं आज भी अपने उस बयान पर कायम हूं। मैंने
कहा था कि अगर एक भी आरोप साबित हो जाए तो मैं फांसी लगाने को तैयार हूं। उन्होंने कहा, जब चार्जशीट दाखिल हुई तो कुछ लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, कुछ ने सवाल किया कि मैंने अभी तक फांसी क्यों नहीं
लगाई। आज न्यायपालिका ने मुझे न्याय दिया है। देश के हर कोने में, सभी राज्यों और मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस मामले को उचित महत्व और मान्यता दी गई है।मेरा मानना है कि हमारे देश में तीन कानूनी
प्रावधान हैं जो मूल रूप से महिलाओं और दलितों की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे। दुर्भाग्य से, इन्हीं प्रावधानों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इन कानूनों को
खत्म कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इन्हें सुरक्षा के लिए बनाया गया था। हालांकि, हकीकत यह है कि अब इनका इस्तेमाल सुरक्षा के बजाय हथियार के तौर पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा, इस दुरुपयोग की
गहन समीक्षा होनी चाहिए। पिछले साल कई प्रमुख पहलवानों के विरोध के बाद सिंह को डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। कई महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के मामले में उन पर
मुकदमा चल रहा है। 68 वर्षीय सिंह ने आगे कहा कि उन्हें यौन उत्पीड़न मामले में साजिश के तहत फंसाया गया है। उन्होंने दावा किया कि यौन उत्पीड़न मामले में उन्हें फंसाने के पीछे कांग्रेस पार्टी का
हाथ है। उन्होंने विशेष रूप से भूपिंदर हुड्डा और हरियाणा के कुछ पहलवानों का नाम लेते हुए कहा कि वे डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष पद पर नजर गड़ाए हुए थे। उन्होंने आरोप लगाया, कांग्रेस पार्टी साजिश के
पीछे थी। इसका मुख्य कारण भूपिंदर हुड्डा और हरियाणा के पहलवान थे, जो डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष पद पर कब्जा करना चाहते थे। यह साक्षी (मलिक) के बयानों से भी स्पष्ट है और अब कई चीजें स्पष्ट हो गई हैं।
यह (डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष) पद मनोनीत नहीं है, इसके लिए बाकायदा चुनाव होते हैं। उन्होंने कहा, प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में दो प्रतिनिधि हैं और कुल मिलाकर लगभग 50 वोट हैं... यह
पूरी तरह से राजनीतिक था, जिसमें कांग्रेस शामिल थी और यहां तक कि कनाडा के लोग भी इसका हिस्सा थे... लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी और भगवान की कृपा से न्याय हुआ। --आईएनएस आरआर/ Advertisment
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही
होगी.