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यातायात नियमों को तोड़ने पर 360 लोगों के लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित किए गए हैं। यह कार्रवाई यातायात पुलिस की सिफारिश पर की By ANIL.TOMAR Edited By: ANIL.TOMAR Publish Date: Fri, 09 Apr
2021 08:40:00 PM (IST) Updated Date: Fri, 09 Apr 2021 08:40:35 PM (IST) - शहर में सिग्नल तोड़ने वाले अधिक, यातायात पुलिस की सिफारिश पर आरटीओ की कार्रवाई GWALIOR RTO NEWS: ग्वालियर (नईदुनिया
प्रतिनिधि)। शहर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। यातायात नियमों को तोड़ने पर 360 लोगों के लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित किए गए हैं। यह कार्रवाई यातायात
पुलिस की सिफारिश पर की गई है। पुलिस ने मार्च में नियम तोड़ने वालों के लाइसेंस की जानकारी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को भेजी थी। जनवरी व फरवरी में नियम तोड़ने वालों की संख्या 450 थी। यानी एक
माह में 225 लोगों ने नियम तोड़े। यह संख्या मार्च में बढ़कर 360 हो गई है। यातायात पुलिस की ओर से क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में बीते वर्ष हर महीने 75 से 100 लाइसेंस निलंबित करने की सिफारिश आती
थी। इसमें शराब पीकर वाहन चलाना, तेज रफ्तार, ओवरलोड गाड़ी चलाने के मामलों में कार्रवाई होती थी। अब चौराहों पर हाइटेक ट्रैफिक सिग्नल व कैमरे लगने के बाद लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई में इजाफा हुआ
है। वाहन चालक द्वारा सिग्नल तोड़कर भागने या जेब्रा क्रासिंग से आगे खड़े होने पर वह कैमरे में कैद हो जाते हैं। ऐसे चालकों को ई-चालान बनाकर भेजे जा रहा हैं। बार-बार यातायात नियम तोड़ने और
ई-चालान को अनदेखा करने वाले चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस पर कार्रवाई की जा रही है। सर्वर में दर्ज किया जाता है निलंबन - यातायात पुलिस नियम तोड़ने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश
परिवहन विभाग को करती है। इस सिफारिश पर परिवहन विभाग सर्वर में ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर देता है। यदि लाइसेंस का स्टेट्स सर्वर में खोला जाएगा तो वह निलंबित दिखेगा। - लाइसेंस निलंबन की
कार्रवाई होने के बाद संबंधित व्यक्ति को सूचना भेजी जाती है। उसे चेतावनी दी जाती है कि गाड़ी चलाते पाए गए तो कार्रवाई होगी। लाइसेंस निलंबन अवधि में गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर वह निरस्त भी
कार्रवाई की जाती है। वर्जन - यातायात पुलिस ने नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की सिफारिश की थी। 360 लोगों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। यदि ये गाड़ी चलाते पाए
जाते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एसपीएस चौहान, आरटीओ