वाराणसी में ज्ञानवापी मामले में मंदिर पक्ष के वादी को मिली धमकी, सुरक्षा में एक गनर को लगाया गया - temple party plaintiff was threatened in the gyanvapi case a gunner was put in security in varanasi

feature-image

Play all audios:

Loading...

अदालत में मुकदमा दायर करने वाले लक्सा के औरंगाबाद निवासी हरिहर पांडेय को फोन कर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। इस बाबत हरिहर पांडेय की शिकायत के आधार पर उनकी सुरक्षा में एक


गनर को लगाया गया है। By Abhishek SharmaEdited By: Updated: Sat, 10 Apr 2021 01:49 PM (IST) वाराणसी, जेएनएन। प्राचीन मूर्ति स्वयंभू ज्योतिर्लिंग लॉर्ड विश्वेश्वरनाथ की ओर से अदालत में मुकदमा


दायर करने वाले लक्सा के औरंगाबाद निवासी हरिहर पांडेय को फोन कर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। इस बाबत हरिहर पांडेय की शिकायत के आधार पर उनकी सुरक्षा में एक गनर को लगाया


गया है। दरअसल दो दिन पूर्व काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी के मामले में मंदिर पक्ष के वादी हरिहर पांडेय को फैसला आने के बाद किसी ने जान से मारने की धमकी दी है। पीड़‍ित ने बताया कि कोर्ट के फैसला आने


के बाद धमकी दी गई है।इस बाबत हरिहर पांडेय ने पुलिस से शिकायत की तो शिकायत के बाद हरिहर पांडेय को सुरक्षा दी गई है।  पुलिस के अनुसार ज्ञानवापी मामले में अदालत से परिसर का सर्वे कराने संबंधी


फैसला आने के बाद मंदिर पक्ष के वादी को किसी ने पैरवी करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले में तत्‍काल सुरक्षा प्रदान की गई है। वहीं फोन करने वाले अज्ञात व्‍यक्ति के बारे में जांच


पड़ताल की जा रही है। जांच में जो भी मामला सामने आएगा उस अनुरूप विधिक कार्रवाई की जाएगी।  वर्ष 1991 में ज्ञानवापी में नए मंदिर के निर्माण और हिंदुओं को पूजा-पाठ करने का अधिकार देने आदि को


लेकर प्राचीन मूर्ति स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वरनाथ की ओर से पं सोमनाथ व्यास, हरिहर पांडेय एवं अन्य ने अदालत में मुकदमा दायर किया था। इस मुकदमे में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद, सुन्नी


सेंट्रल वक्फ बोर्ड प्रतिवादी पक्ष है। इस मुकदमे की सुनवाई सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्टट्रैक) की अदालत में चल रही है। पं.सोमनाथ व्यास के निधन के बाद अदालत के आदेश पर पूर्व जिला शासकीय


अधिवक्ता (सिविल) विजय शंकर रस्तोगी प्राचीन मूर्ति स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वरनाथ की ओर से वाद मित्र नियुक्त हुए। हरिहर पांडेय मुकदमे में वादी पक्ष हैं। हरिहर पांडेय ने बताया कि आठ


अप्रैल की रात मोबाइल पर काल कर खुद को दालमंडी का यासीन बताने वाले ने जान से मारने की धमकी दी है।