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दो दिन का लॉकडाउन खत्म, केवल रविवार को रहेगी साप्ताहिक बंदी हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन छोड़कर शनिवार को सबकुछ खुलेगा Meerut। प्रदेश में सप्ताह में दो दिन का लॉकडाउन अब लागू नहीं है। सरकार की
नई गाइडलाइन के मुताबिक आज शनिवार को जनपद में बाजार, सरकारी कार्यालय, कचहरी समेत अन्य सभी गतिविधियां सामान्य दिनों की भांति जारी रहेंगी। सरकारी बेसिक और माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों को भी
रोजाना की भांति स्कूल जाना होगा। लेकिन यह सबकुछ हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन को छोड़कर होगा। पहला शनिवार केंद्र सरकार की अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी होने के बाद प्रदेश सरकार ने एक सितंबर को विशेष
रूप से दिशा निर्देश जारी किए थे। मुख्यमंत्री ने खुद प्रदेश में दो दिन के साप्ताहिक लॉकडाउन को समाप्त करके केवल रविवार को ही साप्ताहिक बंदी लागू रखने की घोषणा की थी। बाजारों के समय को भी
उन्होंने सुबह 9 से रात 9 बजे तक बढ़ा दिया था। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद आज पहला शनिवार होगा। जिलाधिकारी की ओर से एडीएम सिटी अजय तिवारी ने बयान जारी करके बताया कि पुराने सभी आदेशों को
अवक्रमित करते हुए मुख्य सचिव ने एक सितंबर को नए निर्देश जारी किए थे। जिसके मुताबिक प्रदेश में केवल शनिवार की रात 12 बजे से रविवार रात 12 बजे तक साप्ताहिक बंदी रहेगी तथा कोरोना संक्रमण और
अन्य संचारी रोगों की रोकथाम के लिए प्रतिबंध लागू रहेंगे। जारी रहेंगी गतिविधियां एडीएम सिटी ने बताया कि शासन के इन दिशा निर्देशों का जनपद में सख्ती से पालन कराया जाएगा। हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट
जोन को छोड़कर अन्य सभी स्थानों पर शनिवार को अब सभी गतिविधियां सामान्य दिनों की भांति जारी रहेंगी और रविवार को प्रतिबंधों का पालन कराया जाएगा। कार्यालय भी खुलेंगे लॉकडाउन खत्म होने के बाद अब
शनिवार को जनपद में सभी बाजार सामान्य दिनों की भांति सुबह 9 से रात 9 बजे तक खुलेंगे। लेकिन यह व्यवस्था हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में नहीं होगी। इसी प्रकार शनिवार को सभी सरकारी कार्यालय भी
सामान्य दिनों की भांति खुलेंगे। सभी कर्मचारी कार्यालय के निर्धारित समय के दौरान उपस्थित रहेंगे। विद्यालय जाएंगे सरकारी शिक्षक बीएसए सतेंद्र कुमार ने बताया कि अभी तक दो दिन के लॉकडाउन के चलते
शनिवार को विद्यालय बंद रहते थे। अब शनिवार का लॉकडाउन खत्म हो गया है। लिहाजा अन्य दिनों की भांति विद्यालय खुलेंगे। शिक्षक भी विद्यालय जाएंगे। मजिस्ट्रेट कराएंगे पालन अपर जिलाधिकारी नगर ने
बताया कि शनिवार को गतिविधियां सामान्य दिनों की भांति चलेंगी। रविवार को पाबंदियों का पालन कराने की जिम्मेदार शहर में सिटी मजिस्ट्रेट, सभी एसीएम, एसडीएम को सौंपी गई है। रविवार के लिए शासन के
निर्देश रविवार को सभी शहरी व ग्रामीण हॉट बाजार, बाजार, गल्ला मंडी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। रविवार को लगने वाले साप्ताहिक बाजारों को अन्य दिवसों में लगाया जा सकता है। सभी धार्मिक
स्थल शारीरिक दूरी और अन्य प्रतिबंधों का पालन करते हुए खुले रह सकते हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी औद्योगिक कारखाने चलते रहेंगे। स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सफाई समेत सभी आवश्यक सेवाएं
चलती रहेंगी। डोर स्टेप डिलीवरी से संबंधित व्यक्तियों के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। रोडवेज बसों का आवागमन जारी रहेगा। ट्रेन से आने वाले यात्रियों के लिए बसों की उपलब्धता रोडवेज
द्वारा की जाएगी। सभी बड़े निर्माण कार्य, प्रोजेक्ट, सरकारी भवनों तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे।