मनमानी में 62 प्राइवेट स्कूल्स से जवाब-तलब

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BY: VIVEK SRIVASTAVA | Updated Date: Thu, 25 Apr 2019 06:00:48 (IST) -स्कूल्स ने क्लासवाइज फीस का नहीं दिया डिटेल -नियमों की अनदेखी कर 17 स्कूल्स ने मनमाने तरीके से बढ़ाया फीस -14 को नोटिस,


तीन दिनों के अंदर मांगा जवाब -स्कूल्स ने क्लासवाइज फीस का नहीं दिया डिटेल -नियमों की अनदेखी कर क्7 स्कूल्स ने मनमाने तरीके से बढ़ाया फीस -क्ब् को नोटिस, तीन दिनों के अंदर मांगा जवाब


[email protected] VARANASI [email protected] VARANASI फीस का डिटेल देने में इंग्लिश मीडियम के म्ख् प्राइवेट स्कूल मनमानी कर रहे हैं. जबकि उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय


(शुल्क विनियमन) अधिनियम के तहत सभी प्राइवेट स्कूल्स को क्लासवाइज फीस का डिटेल अप्रैल के फ‌र्स्ट वीक में ही देने का निर्देश दिया गया था. इसे देखते हुए डीआईओएस डॉ. वीपी सिंह ने इन स्कूल्स से


जवाब-तलब किया है. नियत समय के अंदर स्पष्टीकरण न देने पर संबंधित स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई की वार्निग दी है. म्0 स्कूल्स ने अपलोड किया डिटेल डिस्ट्रिक्ट के सभी स्कूल्स को फीस का डिटेल म्0 से


अधिक विद्यालयों ने डीआईओएस ऑफिस को क्लासवाइज फीस का डिटेल सौंप दिया है. ऑफिस लेवल पर चेकिंग भी करायी जा चुकी है. जांच में क्7 ऐसे स्कूल्स मिले हैं जो अधिनियम की अनदेखी कर मनमाने तरीके से फीस


बढ़ा दिए हैं. फ्0 परसेंट तक बढ़ा दिया फीस करेंट सेशन में नियमानुसार सीपीआई रेट से 8.89 परसेंट फीस बढ़ाने का अधिकार है. जबकि कई स्कूल्स में क्ख् से फ्0 परसेंट तक फीस बढ़ा दिया है. हालांकि


इसमें से तीन स्कूल्स ऐसे हैं जिनकी वार्षिक फीस बीस हजार रुपये से कम है. ऐसे में तीन स्कूल्स पर फीस वृद्धि का नियम नहीं लागू होगा. इन तीन विद्यालयों को छोड़कर डीआईओएस ने बुधवार को क्ब्


विद्यालयों को नोटिस दी है. इसमें तीन दिनों के अंदर स्पष्टीकरण न देने पर नियमानुसार कार्रवाई करने की वार्निग दी है.